हाथरस के स्पेशल सेशन कोर्ट (एससी-एसटी एक्ट) ने अनुसूचित जाति- अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत एक वन कर्मचारी को आरोप मुक्त कर दिया है। अदालत ने पाया कि उस पर झूठे आरोप लगाए गए थे। कोर्ट ने इस पर वादी के खिलाफ अलग से वाद दर्ज करने का निर्देश दिया है।
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हाथरस के स्पेशल सेशन कोर्ट (एससी-एसटी एक्ट) ने अनुसूचित जाति- अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत एक वन कर्मचारी को आरोप मुक्त कर दिया है। अदालत ने पाया कि उस पर झूठे आरोप लगाए गए थे। कोर्ट ने इस पर वादी के खिलाफ अलग से वाद दर्ज करने का निर्देश दिया है।
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